लॉकडाउन 2.0 में आवश्यक वस्तुओं के साथ अब ईंट भट्ठे, ड्राई फ्रूट, मोबाइल और किताबों-स्टेशनरी की दुकानें खोलने के अलावा ईंट भट्टों समेत कुछ अन्य गतिविधियां बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपराज्यपाल सचिवालय से जम्मू के मंडलायुक्त को यह आदेश जारी किए गए हैं।
इसके लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकान संचालकों को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन गतिविधियों से जुड़े वाहनों को लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी। हालांकि प्रदेश के कंटेनमेंट और रेड जोन क्षेत्र में पूरी तरह से पाबंदियां जारी रहेंगी। आदेश को मंडलायुक्त कार्यालय से बुधवार को ही जम्मू संभाग के सभी जिला उपायुक्तों को अमल के लिए भेज दिया गया है।
उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से अतिरिक्त सचिव राकेश मगोत्रा ने सोमवार को मंडलायुक्त जम्मू को एडवाइजरी के पालन के निर्देश दिए। इसमें कहा गया है कि ईंट भट्टों में सामाजिक दूरी बनाते हुए कामकाज की अनुमति दी जाए। ड्राई फ्रूट विक्रेताओं को भी अपनी दुकानें व गोदाम खोलने की अनुमति दी गई है। कोल्ड स्टोरेज तक सामान पहुंचाने की भी अनुमति रहेगी।
जरूरी पदार्थों की सप्लाई करने वाले वाहनों को शहर में रात नौ बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। गैरजरूरी पदार्थों में मोबाइल और पुस्तकों की दुकानों को सप्ताह में क्रमवार खोलने की व्यवस्था करने को कहा गया है। जरूरी पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए दुकानें खोलने की अवधि बढ़ाई जाएगी।
उपराज्यपाल सचिवालय से जारी एडवाइजरी जिला उपायुक्तों को भेज दी गई है। जिला स्तर पर डीसी अपनी कार्ययोजना तैयार कर खरीद-बिक्री और अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। आदेश का पालन इनके माध्यम से ही होना है।
- संजीव वर्मा, मंडलायुक्त, जम्मू