अरनिया। कोविड-19 के चलते प्रशासन की तरफ से बुधवार को नगर पालिका क्षेत्र के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। इसके चलते बुधवार को नायब तहसीलदार व पुलिस ने पूरे बाजार को बंद करा दिए।
थाना प्रभारी का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 की महामारी चलते बाजार की दुकानों को खोलने के लिए दो हिस्सों में बांटा है। नए नियमों के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़ा, दर्जी, सैलून, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, जिम, सुनार व शोरूम, हार्डवेयर, सीमेंट, सरिया, शीशा, शटरिंग का सामान, गिफ्ट, पूजा सामग्री, मोबाइल शोरूम, बिजली सामान संबंधी मरम्मत करने की दुकानें खुली रहेंगी।
दूसरे फेस के लिए मंगलवार, वीरवार व शनिवार को ग्रासरी स्टोर, खिलौने, बूट, चप्पल, क्राकरी, स्टेशनरी, प्रिंटिग व फ़ोटो स्टेट की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि रविवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। नए नियम लागू किए जा रहे हैं।