जम्मू। हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर के न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते भूमि आवंटन मामले में हाउसिंग बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया है। अब कोर्ट ने बोर्ड को याचिकाकर्ता को जमीन का मालिकाना हक देने के निर्देश दिए हैं।
आदेश नंबर एचबी 558-59, 23 अप्रैल 2016 को प्रतिवादी नंबर-2 जेएंडके हाउसिंग बोर्ड के पारित आदेश को किया है। इसमें प्रतिवादी नंबर-3 सचिव के माध्यम से प्लॉट नंबर 139 सेक्टर-1, हाउसिंग कॉलोनी, छन्नी हिम्मत जम्मू का आवंटन किया गया था। साथ ही प्रीमियम जब्त कर लिया गया है। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता सत्या गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते बोर्ड को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के पति, उसके नाम के परिवर्तन, प्रतिस्थापन के मामले में दुरुस्ती की जाए औद दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को प्लॉट नंबर-39 सेक्टर-1 हाउसिंग कॉलोनी छन्नी हिम्मत जम्मू के मालिकाना हक दिया जाए।