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35 साल पुराने हत्या मामले में तीन आरोपी रिहा

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जम्मू। बारामुला जिला कोर्ट ने 35 साल पुराने हत्या मामले में तीन आरोपियों को रिहा कर दिया। सबूतों के अभाव में जज ने आरोपियों के हक में फैसला सुनाया। सोमवार को जस्टिस संजीव गुप्ता ने मामले पर सुनवाई की।
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अभियोजन पक्ष के केस मुताबिक हबीबुल्लाह भट्ट 6 और 7 नवंबर 1986 की रात को लापता हो गया। 6 दिसंबर 1986 को भट्ट का शव एक बोरे में सड़ी गली अवस्था में मिला। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई तो तीन लोगों के नाम इसमें सामने आए। यह लोग मृतक के पड़ोसी थे। दरअसल, तीन आरोपियों में एक महिला शामिल है। जिसके साथ मृतक का अतिरिक्त वैवाहिक संबंध था। मृतक से पीछा छुड़ाने के लिए महिला ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रची। मृतक भी शादीशुदा था। जज ने दलीलें सुनने के बाद महसूस किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या का कारण साबित नहीं कर सका। जेएनएफ
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