मुख्य न्यायिक न्यायाधीश(सीजेएम) जम्मू अमरजीत सिंह लंगेह ने उपायुक्त जम्मू को पूर्व एमएलए राधे शाम शर्मा की चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया। सीजेएम ने कहा कि प्रतिवादी पूर्व विधायक हैं और शंकर आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज कैनाल रोड तालाब तिल्लो के मालिक हैं।
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निष्पादन याचिका सहायक श्रम आयुक्त जम्मू द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 15(5) के तहत अदालत में पेश किया गया। इसमें याचिकाकर्ता ने 11 लाख 12 हजार राशि वसूल करनी है। कोर्ट ने कहा कि भुगतान करने में प्रतिवादी की लापरवाही और अड़ियल स्वभाव याचिकाकर्ताओं को पांच साल से अधिक समय से मुश्किलों में डाल रहा है।
कोर्ट ने प्रतिवादी प्रोपराइटर के खिलाफ नया कुर्की वारंट जारी किया। इसमें जिला कलेक्टर (उपायुक्त) जम्मू को प्रतिवादी प्रोपराइटर की चल संपत्ति को कुर्क करने और अनुपालन रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।