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विवादित जमीन पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Tue, 01 Mar 2016 01:23 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
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चट्ठा सुजआं भूमि कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच से तत्कालीन डिवकाम शांतमनु की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है।
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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनपाल वसंथाकुमार और न्यायाधीश बंसीलाल भट की खंडपीठ ने पाया कि डिवकाम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 20 कनाल 12 मरला जमीन सरकारी है।

इस जमीन के रिकार्ड को बदलकर उसे बेचा गया। तमाम विभागों की ओर से उपस्थित वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सीनियर एएजी को निर्देश दिए कि 28 मार्च से पहले क्राइम ब्रांच स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शेख शकील ने कहा कि एसडीएम जम्मू (साउथ) शाहिद महमूद ने जांच में पाया था कि 724 कनाल जमीन गांव सुजआं में कब्जा की गई।

इसमें 257 कनाल 14 मरला गैर मुमकिन खड्ड, 310 कनाल 11 मरला गैर मुमकिन जार, 144 कनाल चार मरला बंजर कादिम और 12 कनाल 16 मरला गैर मुमकिन रास्ता, गली, छपरी शामिल है।
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राजस्व विभाग को एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर एटीआर पेश करने को कहा गया था।

एसआरके एसोसिएट्स के एडवोकेट ने अदालत को कहा कि जांच अधिकारी ने उनके मुवक्किल को क्लीन चिट दे दी है। जमीन निजी है और गैर कृषि जमीन होने के कारण सीलिंग लिमिट लागू नहीं होती है।
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