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जम्मू-कश्मीर: उधमपुर बस विस्फोट में दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर, डोडा निवासी हैं हमले के मुख्य आरोपी

Fri, 31 Mar 2023 02:16 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

एनआईए के प्रवक्ता ने बताया, डोडा जिले के निवासी मोहम्मद अमीन भट उर्फ अबू खुबैब और मोहम्मद असलम शेख उर्फ आदिल के खिलाफ मंगलवार को एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। भट वर्तमान में पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है
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उधमपुर में ब्लास्ट के बाद बस की हालत - फोटो : संवाद
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विस्तार
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उधमपुर जिले में पिछले साल सितंबर में दो बसों में हुए धमाकों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी समेत लश्कर-ए-ताइबा के दो गुर्गों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

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एनआईए के प्रवक्ता ने बताया, डोडा जिले के निवासी मोहम्मद अमीन भट उर्फ अबू खुबैब और मोहम्मद असलम शेख उर्फ आदिल के खिलाफ मंगलवार को एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। भट वर्तमान में पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और जम्मू-कश्मीर में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

एनआईए के अनुसार, आदिल और अबू खुबैब उर्फ पिन्ना पर ओजीडब्ल्यू की भर्तियां करके जम्मू में आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने  व आत्मसमर्पण कर चुके आतकियों को सक्रिय करने का आरोप है।  एनआईए ने 15 नवंबर, 2022 को जम्मू-कश्मीर पुलिस से उधमपुर बम धमाकों के मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
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आदिल भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध लश्कर के व्यक्तिगत आतंकवादी पिन्ना के संपर्क में था। पिन्ना ने आदिल को उधमपुर जिले के सार्वजनिक बस अड्डे पर खड़ी बसों पर दो आईईडी विस्फोट करने के लिए भर्ती किया था।

पिन्ना डोडा का निवासी था। 1997 में हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बन गया और आतंकी गतिविधियों को अंजाम में शामिल था। 2009 में पिन्ना पाकिस्तान भाग गया था और वर्तमान में एक सक्रिय लश्कर हैंडलर है।  

आदिल के लिए कठुआ में सीमा पार से भेजे गए थे विस्फोटक

एनआईए के मुताबिक, आदिल ने कठुआ सेक्टर में सीमा पार से पिन्ना के सहयोगियों द्वारा पहुंचाई गई विस्फोटक की खेप को प्राप्त किया था।  आदिल को आईईडी को धमाकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था।  

28 व 29 सितंबर को किए थे बसों में धमाके 

एनआईए के अनुसार, आदिल ने 28 सितंबर को बसंतगढ़ और उधमपुर के बीच चलने वाली दो अलग-अलग बसों में दो आईईडी लगाए थे। इनमें से एक विस्फोट 28 सितंबर की आधी रात के आसपास हुआ और दूसरा 29 सितंबर की सुबह।बाद में तलाशी के दौरान आदिल के आवास से दो और आईईडी, तीन स्टिकी बम, तीन डेटोनेटर और दो पीटीडी (प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट डिस्प्ले) टाइमर बरामद किए गए थे। 

इन धाराओं के तहत चार्जशीट : एनआईए ने 28 मार्च को आदिल और पिन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 122, 307 और 407, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 और धारा 16, 18 के तहत चार्जशीट दायर की। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के 18बी, 20, 23, 38 और 39।

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