जम्मू कश्मीर में नई आबकारी नीति लागू
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रियासत की नई आबकारी नीति शुक्रवार को घोषित कर दी गई। यह एक अप्रैल से 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब हाईवे किनारे शराब की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नान स्टेट सब्जेक्ट के पास यदि लाइसेंस होगा तो उसे भी लाइसेंस नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी की ओर से जारी आबकारी नीति के अनुसार ई आक्शन की शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। नए लाइसेंस पांच साल के लिए मान्य होंगे। नई दुकानें धार्मिक स्थलों, स्कूल, अस्पतालों से 100 मीटर की दूरी पर ही खुल सकेंगी। आबकारी विभाग की ओर से सभी लाइसेंसधारकों का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी ने बेनामी स्वामित्व तो हासिल नहीं कर रखा है। लाइसेंसधारकों के लिए पैन तथा आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
नीति के अनुसार शराब की कीमतें एक्साइज कमिश्नर की ओर से तय की जाएंगी। एमआरपी में ही किराया भी शामिल कर दिया जाएगा। यह पूरे कश्मीर संभाग तथा जम्मू संभाग के पुंछ और किश्तवाड़ के लिए पांच फीसदी और लेह तथा कारगिल के लिए 10 फीसदी होगी।