बीफ को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक पर किए गए पेट्रोल बम हमले के मामले में पुलिस ने मंगलवार को नौ लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया।
9 अक्तूबर 2015 को हुए हमले में झुलसे ट्रक चालक अनंतनाग निवासी जाहिद अहमद की इलाज के दौरान नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। जबकि सह चालक शौकत गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस ने संदूर सिंह , दानिश उर्फ पम्मा, हरीश सिंह कटोच, बल बहादुर सिंह उर्फ अब्बू , वीरेंद्र सिंह उर्फ काका, राहुल शर्मा व रामेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर 368 में धारा 307, 302, 435 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत चालान पेश किया।
नौवें अभियुक्त सरपंच विकास शर्मा के खिलाफ युवाओं को उकसाने की धारा 212 के तहत चालान पेश किया। आरोप है कि सरपंच विकास शर्मा के उकसावे में आकर सभी ने नौ अक्तूबर की रात को हाईवे पर खड़े ट्रक पर हमला बोल दिया। पेट्रोल बम मारा।
उग्र हुई भीड़ में से इन आरोपियों ने कांड को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष के वकील पवन जंडियाल के अनुसार इनमें से तीन आरोपियों पर पीएसए भी लगा हुआ है। चालान का निरीक्षण करने के बाद वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।