-बीएनएसएस 223 के तहत होगी कार्रवाई, छह माह से एक साल तक की सजा का प्रावधान
-गाय, भैंस, बैल, सांड, बछड़े समेत अन्य मवेशियों पर लागू होगा नियम
- दूसरे जिलों में मवेशी ले जाने के लिए लेनी होगी अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मवेशियों को जिले के बाहर ले जाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी दो माह तक सक्रिय रहेंगे। उपायुक्त राकेश मिन्हास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जम्मू से दूसरे जिलों में गाय, भैंस, बैल, सांड, बछड़े समेत अन्य मवेशियों को अब नहीं ले जाया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा, मवेशियों के परिवहन से पहले जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए तय शर्ताें के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जारी होने की तिथि से दो महीने की अवधि तक या आदेश रद्द होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसे छह माह से एक साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा नियम का उल्लंघन करने पर 2500 से 5000 तक का जुर्माना किया जा सकता है।