- अगले आदेशों तक नियुक्ति पर लगाई रोक रोक
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सहायक पशु चिकित्सक भर्ती मामले में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की एकतरफा कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। कैट ने न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा ने आदेश में कहा कि जब कोई मामला न्यायाधिकरण में लंबित हो, तो प्रशासनिक संस्था को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिये जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करें।
मामला उस आदेश से जुड़ा है जिसमें आयोग ने पहले एक अभ्यर्थी का आवेदन खारिज किया था। यह आदेश इस समय कैट में चुनौती के अधीन है। इसके बावजूद आयोग ने अपने स्तर पर इस आदेश पर पुनर्विचार किया, जिसे कैट ने अनुचित माना। पीठ ने आयोग से मांगी गई संस्तुति और पुनर्विचार से जुड़े अभिलेखों को देखने के बाद भी गंभीर चिंता व्यक्त की। कैट ने आदेश दिया कि सहायक पशु चिकित्सक पदों पर कोई नियुक्ति आगे के आदेशों तक नहीं की जाएगी।