टाडा कोर्ट के स्पेशल जज ने शनिवार को यासीन मलिक, अली मोहम्मद मीर, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुस्तफा, जावेद मीर उर्फ नलका, नाना जी उर्फ सलीम, जावेद अहमद जरगर और शौकत अहमद बख्शी पर आरपीसी की धारा 302, 307,120-बी, टाडा एक्ट 1987 की धारा 3 (3), आर्म्स एक्ट की धारा 7/27 के तहत पहले से पेश सबूतों के आधार पर आरोप तय किए थे।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले की सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया है। फिलहाल, 20 मार्च तक इसकी सुनवाई टली है। यासीन मलिक और उक्त लोगों का इस मामले में भी नाम शामिल है। 1990 में मुफ्ती की बेटी का अपहरण हुआ था जिसे छुड़ाने के लिए आतंकियों को छोड़ा गया था।