पंजाब सरकार की ओर से की गई पहल के बाद अब लोगों को जन्म-मृत्यु सर्टीफिकेट बनवाने के लिए किसी विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसी सुविधाएं उन्हें नजदीकी सुविधा सेंटरों में ही मुहैया करवाई जाएगी। सुविधा सेंटर से मिलने वाली इस सुविधा के संबंध में जानकारी देेते हुए एसडीएम कोर्ट स्थित सुविधा सेंटर के एडमिस्ट्रेटर गौरव शर्मा ने बताया कि पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट सुविधा सेंटरों में ही बनाएं जाएंगे।
इससे पहले ग्रामीणों के जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट सिविल सर्जन तथा शहरी लोगों के म्यूनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा बनाए जाते थे। इसलिए लोगों को कई दिनों तक इन विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कुछ ही दिनों में सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन्म तथा मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15 रुपये सरकारी फीस ली जाएगी। इसके लिए छह नये कांउटर खोल दिए गए हैं। इसमें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति आकर सर्टिफिकेट बनवा सकता है।
उन्हाेंने कहा कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो फार्म दिया जाएगा, उसे भरने के बाद रसीद पर फार्म भरने वाले का नाम, किस विभाग को फार्म भेजा गया है और अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध हाेंगी, ताकि किसी प्रकार की समस्या आने पर लोग आसानी से इस संबंध में बता सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधीश की ओर से भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि यदि इस संबंध में कोई असुविधा होती है तो उनसे संपर्क किया जाए।