जम्मू शहर से सटे बजालता इलाके में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण योजना की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को तीन हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार और जस्टिस आलोक अराधे की डिवीजन बेंच ने याची पक्ष से एडवोकेट दिवाकर शर्मा और बीसीसीआई की तरफ से पेश हुए एडवोकेट सुनील सेठी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया।
याची पक्ष के अनुसार राज्य सरकार ने बजालता जम्मू में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण के लिए 500 कनाल भूमि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वर्ष 2005 में आवंटित की थी। बीसीसीआई ने 100 करोड़ से अधिक की राशि स्टेडियम निर्माण के लिए सुरक्षित की।
भूमि और राशि आवंटन के बावजूद स्टेडियम की परियोजना अब तक अधर में लटकी है। एक दशक से भी अधिक समय से लटकी परियोजना की वजह से खिलाड़ी वर्ग से लेकर पर्यटन के क्षेत्र को व्यापक नुकसान हो रहा है। याचिका में जेकेसीए को निर्धारित अवधि के भीतर स्टेडियम निर्माण सुनिश्चित करने के आदेश की मांग की गई है।