अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बारामुला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को सोपोर स्थित एनआईए बारामुला की माननीय अदालत में दो महत्वपूर्ण मामलों में आरोप पत्र पेश किए।
पटन थाने में यूए(पी) अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज एफआईआर में चालान पेश किया गया। यह चालान प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के सदस्यों के खिलाफ क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दायर किया गया है जबकि दूसरा चालान पटन थाने में यूए(पी) अधिनियम की धारा 10, 13, 23 और आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर पेश किया गया।
यह चालान प्रतिबंधित संगठन जम्मू और कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) के सदस्यों के खिलाफ भी गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पेश किया गया है। यह कार्रवाई बारामुला पुलिस की कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल लोगों को कानून के प्रावधानों के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।