फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: बारामुला में आतंकी मामले में बड़ी कार्रवाई, यूएपीए के तहत आरोपी का दो मंजिला मकान कुर्क

Wed, 23 Sep 2026 01:56 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

बारामुला पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में नामबलान, शीरी स्थित आरोपी एजाज अहमद गनी के दो मंजिला मकान को यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्क किया है।
विज्ञापन
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : बासित जरगर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले में पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में यूएपीए के तहत एक दो मंजिला मकान कुर्क किया है। यह कार्रवाई शीरी पुलिस थाने में दर्ज मामले के तहत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नामबलान गांव में आरोपी एजाज अहमद गनी के नाम पर स्थित मकान को यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्क किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, उन्हें रसद संबंधी मदद उपलब्ध कराने और आतंकी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किया गया था।

यह मामला आर्म्स एक्ट की धाराओं 7/25 और यूएपीए की धाराओं 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत दर्ज है। पुलिस ने बताया कि संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक से आवश्यक मंजूरी ली गई थी।

पुलिस ने मकान पर सार्वजनिक नोटिस भी चस्पा किया है। इसके तहत संपत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने, किराये पर देने, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई आतंकी संगठनों के लॉजिस्टिक और सहयोगी नेटवर्क को कमजोर करने तथा आतंकी गतिविधियों में मदद करने वाली संपत्तियों और लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रखने का हिस्सा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें