फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: किश्तवाड़ में भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने पर लगी पाबंदी

Thu, 05 Nov 2026 12:24 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज़ एजेंसी
विज्ञापन

किश्तवाड़। जिला में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी, भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त पाबंदी लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन

एसएसपी किश्तवाड़ की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है, क्योंकि कुछ चैनलों द्वारा असत्यापित खबरों और एडिटेड वीडियो के जरिए समाज में तनाव व भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी।
विज्ञापन

नए आदेश के तहत किसी भी तरह की सनसनीखेज सामग्री, मनगढ़ंत आरोप और भड़काऊ पोस्ट बनाने, अपलोड करने या शेयर करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया एडमिन और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को आईटी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैध पत्रकारिता, रचनात्मक आलोचना और व्यंग्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें