अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट यात्री कर जम्मू की न्यायाधीश ज्योति देवी ने बुधवार को एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू बेनाम तोष के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। ये आदेश अदालत के पूर्व में किए गए आदेश का पालन न करने के संदर्भ में दिया गया।
अदालत ने पहले मोहम्मद कासिम मीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया था, लेकिन क्राइम ब्रांच मोहम्मद कासिम मीर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने में विफल रही। इसे लेकर पुंछ के अजय कुमार ने अवमानना याचिका दायर की।
अदालत ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) भर्ती धोखाधड़ी मामले में आदेश जारी कर एसएसपी को सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में जालसाजी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
अदालत का आदेश अजय कुमार द्वारा दायर एक मामले से संबंधित है। इसमें जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा भूगोल के सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में मोहम्मद कासिम मीर निवासी मेंढर पुंछ द्वारा जालसाजी का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के अनुसार मोहम्मद कासिम मीर ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से जाली दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। जिसके परिणामस्वरूप उनका सहायक प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ।