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धोखाधड़ी मामले में केके मोटर के मालिक की जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। यात्री आयकर विशेष न्यायिक जज संदीप गंदोत्रा ने महिला से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। खौड़ भाऊ आरएस पुरा के रहने वाले कुलबीर सिंह ने जमानत को लेकर अर्जी दायर की थी। केके मोटर के मालिक कुलवीर सिंह पर एक महिला से 23 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। क्राइम ब्रांच में इसे लेकर केस दर्ज है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2017 का है।
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महिला ने केके मोटर से जेसीबी लेने की बात की थी। कंपनी को 8 लाख रुपये मार्जिन मनी दी गई। 15 लाख रुपये जेके बैंक कुलियां से लोन लेकर दिए गए, लेकिन बाद में केके मोटर का मालिक मुकर गया कि उसने कोई पैसा नहीं लिया और जेसीबी भी नहीं दी। कंपनी महिला के खाते से उक्त जेसीबी की इंस्टालमेंट हर महीने काटती गई। इसके बाद महिला ने क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज कराई।
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