जम्मू। जम्मू कोर्ट में मारपीट मामले में वकील अहमद दीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार शर्मा ने सोमवार को आवेदन पर सुनवाई के दौरान फैसला दिया।
28 अप्रैल को कोर्ट परिसर में हुई मारपीट के बाद पुलिस स्टेशन जानीपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में इंटर्न अहरार बेग ने दावा किया कि आरोपी ने कोर्ट के गलियारे में पीछा किया। गालियां दीं और जिला न्यायाधीश की लाइब्रेरी के पास हमला किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता के होंठ पर तीन टांके लगे थे।
आवेदक ने दलील दी कि वह बचपन से ही दिव्यांग हैं और जांच में सहयोग करने और किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। उसका आरोप था कि शिकायतकर्ता ने ही उस पर हमला किया था।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य शिकायतकर्ता पर एफआईआर वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। अभी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। खासकर इसलिए क्योंकि चेन छीनने के आरोप की जांच चल रही है।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आवेदक को घटना में शामिल पाया। कोर्ट ने कहा कि बेशक आवेदन में बताए गए अधिकांश अपराध जमानती हैं लेकिन जांच खत्म नहीं हुई है। चेन छीनने के आरोप की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर की जा रही है। अदालत ने माना कि सबूतों को प्रभावित करने की संभावना थी जो अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का प्रासंगिक आधार है। जेएनएफ