डीसी अंशुल गर्ग ने जम्मू नगर निगम और स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में दुकानें खोलने की व्यवस्था को तीन समूहों में बांटने का आदेश जारी किया है। कपड़े और रेडीमेड कपड़े, जूते-चप्पलों की दुकानों के अलावा बुटीक, हेयर सैलून, कॉसमेटिक, ज्वेलरी, हार्डवेयर, सीमेंट, निर्माण सामग्री, सैनेटरी गुड्स व ग्लास हाउस की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।
मोबाइल, बिजली, घड़ियों, साइकिल व आईटी-कंप्यूटर की दुकानें भी इन्हीं दिनों में ही खोलने की अनुमति होगी। ऑटो मोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन और वेल्डिंग की दुकानें भी इन्हीं दिनों में खुलेगी।
मंगलवार, वीरवार और शनिवार को मॉल और मेगामार्ट खुला करेंगे। किराना, डिपार्टमेंटल स्टोर, गिफ्ट शॉप, पूजा संबंधित सामान की दुकानें, बर्तन, क्रॉकरी, खिलौनों, किताबों, टाइपिंग और प्रिंटिंग की दुकानें भी मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुला करेंगी।
फर्नीचर शोरूम, जिम और स्पा, शराब की दुकानें भी मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खोलने की अनुमति दी गई है। सोमवार से शनिवार तक कनक मंडी, वेयर हाउस औश्र सुपर बाजार व पहाड़िया मोहल्ला में होलसेल की दुकानें खुली रहा करेंगी।
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ब्यूटी पार्लर, जिनमें दुल्हनों को सजाने के लिए पहले से बुकिंग हुई है। वह भी सोमवार से शनिवार तक खुला करेंगे। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा निशानेदही की हुई आवासीय समितियों व गली-मोहल्लों में ऐसी दुकानें, जोकि दूर-दूर हों वे भी सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी।