सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में गणतंत्र दिवस समारोह (1995) में सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गुलाम नबी को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उसे बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। गुलाम नबी पाकिस्तानी नागरिक है।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने गुलाम नबी द्वारा सीबीआई के समक्ष दिए इकबालिया बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि आरोपी का इकबालिया बयान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और इसके आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने गुलाब नबी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होकर सजा पर बहस करने का आदेश दिया है। नबी को टाडा के तहत दोषी ठहराया गया है।