सांबा। जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले चीनी मांझे (गट्टू डोर) की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यक्ति चीनी मांझा का उपयोग, भंडारण व बिक्री नहीं करेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला इंसान के साथ-साथ पशु-पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। संवाद