जम्मू। उपराज्यपाल के आदेश पर प्रदेश सरकार ने शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (स्किम्स) श्रीनगर के डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की निजी प्रेक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी आदेश के तहत उपराज्यपाल ने संविधान की धारा 309 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1971 में उप नियम को जोड़ते हुए यह कार्रवाई की। इसके तहत अगर संस्थान का कोई भी सदस्य आदेश की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उस पर कानून के प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना और आपराधिक अभियोग की कार्रवाई की जाएगी।