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JK: बीफ पर प्रतिबंध मामले दो बड़े न्यायिक अफसर बर्खास्त

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रियासत की सरकार ने बीफ पर प्रतिबंध मामले में एडिशनल एडवोकेट जनरल विशाल शर्मा और डिप्टी एडवोकेट जनरल परिमोक्ष सेठ को बर्खास्त कर दिया है।
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सरकार का मानना है कि दोनों अफसर हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष ठीक से पेश करने में असफल रहे। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार दोनों लॉ अफसरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि इसी माह सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल विशाल शर्मा का गृह विभाग से शिक्षा विभाग में उस वक्त स्थानांतरण कर दिया था, जब हाईकोर्ट ने एक आदेश में संविधान के अनुसार रियासत में बीफ की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद घाटी में इसका कड़ा विरोध हुआ था।
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सरकारी पक्ष का बचाव नहीं कर सके दोनों अफसर

प्रमुख विपक्षी दल नेशनल कांफ्रेंस ने कहा था कि 1932 के कानून को बदलने के लिए वह विधानसभा में बिल लाएगी। बीफ मामले में सख्ती से कानून का पालन करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में परिमोक्ष सेठ भी एक पक्ष हैं।

डिप्टी एडवोकेट जनरल बनने से एक माह पहले सेठ ने याचिका दायर की थी। सरकार का मानना है कि उनकी पीआईएल की वजह से सरकार की फजीहत हुई है। हालांकि भाजपा ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। भाजपा जनरल सेक्रेटरी नरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के आदेश पर हमने कड़ा एतराज जताया है।

यह एक गठबंधन सरकार है और पीडीपी को फैसला लेने से पहले उनसे विचार करना चाहिए था। उधर, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े ट्रेड संगठनों ने धमकी दी है कि यदि इस संबंध में कोई बिल विधानसभा में आता है तो वह रियासत की अर्थव्यवस्था को ब्लाक कर देंगे। कश्मीर घाटी के व्यापारियों ने भी धमकी दी है कि वह जम्मू के कारोबारियों से माल लेना बंद कर देंगे।
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