जम्मू। शहर में अवैध रूप से लगे मोबाइल टावरों पर कार्रवाई करने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों में लगे टावरों को हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। कानून के छात्र नवयुग सेठी की ओर से यह याचिका दायर हुई थी।
याचिका में बताया कि इन टावरों की वजह से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कई लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए इनको हटाना चाहिए। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संजय कुमार गुप्ता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। नगर आयुक्त को एक अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जेएनएफ