मेडिकल कोर्सों के पीजी डिप्लोमा के दाखिले के लिए काउंसिलिंग के कार्यक्रम को खारिज करने के लिए दायर तमाम एलपीए को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपी वसंथाकुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि एसएसी, एसटी और ओडब्ल्यूसी के प्रतिभागियों को छोड़ अन्य सभी को पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की दाखिला परीक्षा में कम से कम 50 फीसदी अंक हासिल करने होंगे।
एलपीए में डाक्टरों के समूह ने इन कोर्सों के प्रोविजनल एडमीशन के लिए पांच अप्रैल 2015 को हुई काउंसिलिंग खारिज करने की अपील की थी। साथ ही ग्रामीण सेवा वर्ग को आरक्षित वर्ग में शामिल कर 40 फीसदी अंकों पर प्रवेश देने का आग्रह किया गया था।
जेएंडके बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम की ओर से इन कोर्सों के लिए आठ जनवरी 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी।