जम्मू। राजोरी विकास प्राधिकरण (आरडीए) में करोड़ों रुपये घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने जांच करने का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर इस मामले की जांच पूरी करें। इससे पहले कोर्ट ने 13 अगस्त को मंडलायुक्त जम्मू को 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।
न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संजय गुप्ता ने अपीलकर्ता की तरफ से एडवोकेट एस एस अहमद, सरकार की तरफ से सीमा खोखर और निजी प्रतिवादी पक्ष के सुनील सेठी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। 13 अगस्त को भी हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त जम्मू सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस दिया था। जेएनएफ