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थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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ज्यौड़ियां। अदालत की अवहेलना करने पर सिटी कोर्ट जम्मू सख्त हो गया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी अखनूर शिव देव सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने सहित पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार ज्यौड़ियां तहसील स्थित चक भगवाना के नजदीक खसरा नंबर 421 में चल रहे कृष्णा ईंट-भट्ठा में काम करने पर स्टे लगाया गया था। लेकिन भट्ठा मालिक सुमित कुमार पुत्र विशन दास निवासी मैरा ज्यौड़ियां द्वारा काम जारी रखने पर सिटी कोर्ट जम्मू ने कड़ा संज्ञान लेने हुए थाना प्रभारी अखनूर शिव देव सिंह को दोषी पाया है। इसके अलावा मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं होने, भट्ठे को सीज करने की बजाए सहयोग करने और अदालत की अवहेलना करने पर गैर जमानती वारंट जारी करने सहित पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही डीएसपी अखनूर मुनीश आंनद को नोटिस जारी कर एसएचओ अखनूर को 28 मार्च को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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सनद रहे की चक भगवाना निवासी छज्जु राम पुत्र तरसतु राम ने सिटी कोर्ट जम्मू में केस फाइल किया है। इसके अनुसार जिस 421 खसरा नंबर में कृष्णा नामक ईंट-भट्ठा चल रहा है, उसमें 2 कनाल 2 मरले जमीन उसकी है। उक्त जमीन पर भट्ठा मालिक सुमित कुमार पुत्र विशन दास ने कब्जा किया है और शेष जमीन मवेशियो की चराई वाली जमीन है।
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