जम्मू। हाईकोर्ट ने बिना पर्ची के दवा की बिक्री न किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने युवाओं में ड्रग्स के बढ़ते चलन पर रोक लगाने के संबंध में विधि छात्र अथर्व महाजन की ओर से दाखिल पीआईएल की सुनवाई के दौरान यह हिदायत दी। इसके साथ ही ड्रग एडिक्ट के इलाज के संबंध में दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट को अस्पष्ट पाया। इस पर संजीवनी कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को इलाज दिया जा रहा है उसकी सूची तलब की।
जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस संजय कुमार गुप्ता ने एडवोकेट सुनील सेठी व दीपिका महाजन को सुनने के बाद निर्देश दिए कि दवाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही बिना पर्ची के इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के सामने वकीलों ने कहा कि दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस संबंध में सुझाव दे। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को दवाओं की बिक्री व विभिन्न दुकानों पर दवा आपूर्ति की निगरानी का एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ड्रग इंस्पेक्टर को बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री रोकने की हिदायत दी। साथ ही चेताया कि इसके उल्लंघन को कोर्ट गंभीरता के साथ लेगी। कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को जम्मू, सांबा व कठुआ जिले की दवाओं की जब्ती संबंधी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जेएनएफ
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अवैध स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक में नोटिस
जम्मू। डोडा में अवैध स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक के मामले में हाईकोर्ट ने डीसी व एसएसपी को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में दाखिल पीआईएल की सुनवाई के दौरान जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस संजय कुमार गुप्ता ने एडवोकेट जावेद इकबाल को सुनने के बाद छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। जेएनएफ