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उपभोक् ता संरक्षण अधिनियम में सशोधन की तैयारी

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जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1987 में संशोधन की तैयारी है। इसे और अधिक कड़ा और उपभोक्ता के अनुकूल बनाया जाएगा। साथ ही 56 नए एलपीजी रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। खाद्य, जन आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने मंगलवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन को यह जानकारी दी। इस बीच खाद्य, जन आपूर्ति विभाग का 486 करोड़ का अनुदान भी पारित हुआ।
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मंत्री ने बताया कि विभाग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 1.19 करोड़ की जनसंख्या को कवर कर लिया है। इसके तहत 24432.852 टन धान जम्मू प्रभाग और 426648.228 टन कश्मीर डिवीजन में आवंटित किए है। मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य एंटाइटेलमेंट स्कीम (एमएमएसएफईएस) के तहत 74,07,460 लाभार्थियों को अतिरिक्त राशन प्रदान किया गया। 74.13 लाख लाभार्थियों को रियासत ने अपने संसाधनों से चीनी प्रदान की, क्योंकि केंद्र ने अप्रैल, 2017 से प्रभावी चीनी पर सब्सिडी वापस ले ली है। 80.56 प्रतिशत लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किया गया है।
सदन को राज्य में केरोसीन तेल कोटा में कम करने के बारे में सूचित करते हुए उन्होंने कहा अप्रैल 201 9 तक केरोसीन के आवंटन को समाप्त करने की संभावना है। ई-पीडीएस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिलों में 1457 प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (पीओएस) स्थापित किए गए हैं और बाकी जिलों को आगामी फरवरी तक कवर कर लिया जाएगा।
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प्रदेश में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन के बारे में मंत्री ने बताया कि राज्य में बीपीएल महिलाओं के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के वितरण में जम्मू-कश्मीर को देश में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पैक आइटम पर एमआरपी लागू करने पर हवाई अड्डे और सिनेमा हॉल में पैक किए गए आइटमों पर दोहरी एमआरपी, त्योहारी मौसम के दौरान भ्रामक पैक/ अनुचित व्यापार पद्धतियों के लिए विशेष ड्राइव, सर्विस चार्ज पर प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन जैसे कदम उठा हैं।
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