जम्मू। पब्लिक हेल्थ नर्स के तौर पर प्रमोट की गई दो कर्मियों की प्रमोशन के आर्डर को कोर्ट ने रद्द कर दिया। नए सिरे से प्रमोशन पर काम करने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी तरह के नियमों और योग्यता को फालो करने के लिए कहा गया है।
कौशल कुमारी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 2003 में जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। याचिका में मांग रखी गई कि अपीलकर्ता ने जूनियर नर्स के तौर पर पांच साल पूरे कर लिए हैं। अब उसे पब्लिक हेल्थ नर्स के तौर पर प्रमोट किया जाए। जस्टिस राजेश बिंदल ने सरकार को आदेश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दे। जेएनएफ