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सीबीआई अदालत ने तीन कश्मीरी नागरिकों की हवाला मामले में रिहा अर्जी की खारिज

Wed, 19 Jun 2019 09:30 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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हाईकोर्ट श्रीनगर - फोटो : फाइल, अमर उजाला
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हवाला मामले में सीबीआई अदालत ने तीन कश्मीरी नागरिकों की आरोपों से मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया।
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श्रीनगर की सीबीआई अदालत के जज मोहन सिंह परिहार ने पी जेड इरशाद अहमद कुरैशी, इरशाद अहमद हजाम और फिरदौस इकबाल वानी ने सेक्शन 3 और सेक्शन चार में प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग 2002(15 आफ 2003) एक्ट के तहत रिहा होने की याचिका को खारिज किया।
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एनफोर्समेंट निदेशालय की ओर से सहायक निदेशक की शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ हवाला का केस दर्ज किया गया, जो उक्त एक्ट के तहत आरोपी हैं।

जज ने इससे पहले दोनों तरफ की दलीलें सुनीं और महसूस किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होते हैं। इसलिए मामले की पूरी जांच न होने तक आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता। आरोपियों ने बड़े स्तर पर आतंकियों के लिए पैसे लिए हैं। जेएनएफ
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