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आतंकी नावेद का मददगार सात दिन की रिमांड पर

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लश्कर के ओवर ग्राउंड वर्कर (ओडब्ल्यूजी) साबजार अहमद भट उर्फ खुर्शीद को एनआईए ने सात दिन के रिमांड पर लिया है। तीन दिन पहले कश्मीरी घाटी में गिरफ्तार किए गए खुर्शीद के ही ट्रक से पाकिस्तानी आतंकियों को रियासत के अलग-अलग स्थान पर ले जाया गया था। 35 वर्षीय खुर्शीद को एनआईए की टीम वीरवार की रात जम्मू लेकर पहुंची।
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शुक्रवार को उसे एनएआई के विशेष जज वाईपी कोतवाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे रिमांड पर देने के साथ निर्देश दिए कि खुर्शीद की लगातार मेडिकल जांच करवाई जाए।

एनआईए ने नावेद से पूछताछ के आधार पर उसके मददगार खुर्शीद के अलावा फैयाज अहमद इट्टू उर्फ फैयाज वेल्डर और फैयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा के गैर जमानती वारंट हासिल किए थे।
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एनआईए ने तीनों पर 2-2 लाख रुपये का इनाम भी रखा था। पिछले कई दिनों तक कश्मीर घाटी में छापामारी के बाद सिर्फ खुर्शीद एनआईए के हाथ आया है, जबकि अन्य दो ओडब्ल्यूजी अभी भी परिवार सहित फरार हैं। एनआईए अब अन्य दोनों ओडब्ल्यूजी की संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत में आवेदन करने की तैयारी में है।

पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार खुर्शीद अहमद भट को सात दिन के रिमांड पर लेने के बाद एनआईए टीम उसे मीरां साहिब स्थित ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआईसी) ले गई। वहां खुर्शीद से एनआईए टीम कड़ी पूछताछ करेगी। इसके अलावा उसे जम्मू और उधमपुर में कुछ स्थानों पर निशानदेही के लिए भी ले जाया जाएगा।
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नावेद को एनआईए ने फिर रिमांड पर लिया

उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमले के आरोपी नावेद को एनआईए ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर फिर लिया है। एनआईए की विशेष अदालत ने एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी अतुल गोयल के आवेदन पर उसे पुलिस रिमांड पर देने का आग्रह किया।

उनका कहना था कि आतंकी हमले में एक अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और दोनों के साथ एकसाथ पूछताछ करनी है। कुछ मामलों में नावेद से निशानदेही भी करवाई जानी है।

अदालत ने आवेदन पर विचार करते हुए सेंट्रल जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिए कि नावेद को 17 अक्तूबर से पुलिस रिमांड पर एनआईए को सुपुर्द किया जाए।
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