गांधीनगर में एक रिहायशी इमारत को कामर्शियल में तब्दील करने पर नगर निगम ने बिल्डिंग को ही सील कर दिया।
निगम कमिश्नर सौजन्य कुमार शर्मा के निर्देश पर निगम के खिलाफवर्जी विंग ने जेएंडके कंट्रोल आफ बिल्डिंग एक्ट 1988 की धारा 8(1) के तहत कार्रवाई की।
निगम अधिकारियों के अनुसार किसी भी इलाके में अवैध निर्माण नहीं होने दिए जाएंगे। इसके अलावा टीम ने रेल हेड कांप्लेक्स, त्रिकुटा नगर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पहुंच फुटपाथ और सड़कों पर लगी रेहड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही रेहड़ियों को कब्जे में लेकर सड़कों को साफ करवाया।
इस दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के टेबल, कुर्सियां, बरतन, तिरपाल, रेहड़ी आदि सामान उठाया। निगम ने सीलिंग और अतिक्रमण विरोधी अभियान में गांधी नगर और त्रिकुटा नगर पुलिस के अलावा जिला पुलिस लाइन की मदद ली गई। निगम ने चेतावनी दी है कि अवैध अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माणों पर निगम की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।