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Udhampur News: शर्तों के साथ वाहन छोड़ने का सुनाया फैसला

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संवाद न्यूज एजेंसी
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उधमपुर। चिनैनी पुलिस स्टेशन की ओर से जब्त एक वाहन को छोड़ने के लिए आवेदन के संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुछ शर्तों पर शनिवार को वाहन छोड़ने फैसला सुनाया।
आवेदक मोहम्मद हुसैन ने वाहन को वापस दिलाने की मांग की थी जिसे चिनैनी पुलिस स्टेशन ने जब्त कर लिया था। आवेदक ने स्वामित्व का दावा किया और सभी नियमों और शर्तों का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने पर वाहन जब्त किया गया।
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इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आपत्ति पर विचार किया। अदालत ने सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वाहन को पुलिस हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।
आवेदक के वकील ने वाहन की रिहाई के संबंध में एक अंडरटेकिंग दायर की, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया। पुलिस जांच अधिकारी को उचित सुपुर्दनामा प्रस्तुत करने आदि शर्ताें पर आवेदक को वाहन जारी करने का निर्देश दिया गया।
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कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आवेदक वाहन का निपटान या बिक्री नहीं कर सकता। आवेदक को निर्देश मिलने पर वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, आदि शर्तें फैसले में शामिल की गई हैं।
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