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भद्रवाह में भीड़ को उपद्रव के लिए उकसाने वाले पर लगाया पीएसए

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भद्रवाह। भद्रवाह में नौ जून को अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। पीएसए लगाने के बाद उक्त आरोपी को जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद कर दिया गया है।
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पुलिस के अनुसार 9 जून को बंद के आह्वान के बाद भद्रवाह क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या बन गई थी, क्योंकि भद्रवाह के कुछ उपद्रवियों के उकसाने पर लोगों ने जुलूस निकाला। इस पूरी घटना में आदिल गफूर निवासी भद्रवाह मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। उसने जुलूस को उकसाया और जामिया मस्जिद से विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अपमानजनक टिप्पणी भी की। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होने के कारण उक्त आरोपी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे कोट भलवाल जेल जम्मू भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ भद्रवाह में आईपीसी की धारा 295-ए, 506, 153-ए, 353/332/336/427/147/148/149 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
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