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पटनीटॉप में खुले में खाना बनाने, प्लास्टिक सामग्री फेंकने पर पाबंदी

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उधमपुर। पर्यटकों की संख्या बढ़ने और आग की घटना की संभावना को देखते हुए पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पटनीटाप में सीआरपीसी की धारा 133 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। अब कोई भी पटनीटॉप में खुले में आग जलाकर खाना बनाते या फिर पॉलिथीन व अन्य प्लास्टिक सामग्री फेंकते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। डीएफओ बटोत, उधमपुर, फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर, एसएचओ कुद, बटोत और पीडीए के खिलाफवर्जी विंग को ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक निदेशक पर्यटन नेशनल हाइवे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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पटनीटॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को भोजन पकाते, आग जलाते और वन क्षेत्रों में कचरा फेंकते हुए देखा गया है। पटनीटॉप में पर्यटक प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाते हैं, जिन्हें वे जंगल में खुले क्षेत्र में फेंक देते हैं जिससे जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। इससे पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए पटनीटॉप डेवलपमेंट अथारिटी के चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर शेर सिंह ने पर्यटन स्थल में धारा 133 के तहत पाबंदियां लगाने का आदेश जारी किया है।
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