डोडा। जिला प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत कूल लिप तंबाकू उत्पाद के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। शनिवार को नगर परिषद डोडा, राजस्व, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की तरफ से निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानों से कूल लिप को जब्त किया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई।
अतिरिक्त जिला उपायुक्त अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि कुछ दिनों पहले शहर में एक छात्र नशे की हालत में मिला था। जब समाज कल्याण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विद्यार्थी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने कूल लिप का सेवन किया है।
डोडा के इन उपजिलों में होगा आदेश लागू
जिला डोडा के उप जिला अस्सर, ठाठरी, गुंदोह और भद्रवाह के अधीन आने वाली सभी तहसीलों और ब्लाकों में यह आदेश लागू कर दिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से भेज दी गई है, ताकि सभी दुकानदारों पर नकेल कसी जाए। अब कोई भी इस नशे को शैक्षणिक संस्थानों के निकट नहीं बेच सकेगा।