कटड़ा। उप न्यायाधीश/जेएमआईसी कटड़ा की अदालत ने दो मामलों में आरोपियों को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। पहले मामले में 16 अक्तूबर 2025 को आरोपी राजेश गुप्ता निवासी जीज चौक, कटड़ा को एक केस में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को पुष्पांजलि अस्पताल, बाणगंगा में पांच दिनों तक सफाई कार्य करने की सजा सुनाई।
एक अन्य मामले में काका सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 सूल, तहसील कटड़ा, जिला रियासी के खिलाफ धारा 355 बीएनएस के तहत शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने उसे पैथल पार्क में सफाई एवं रखरखाव कार्य करने की सामुदायिक सेवा की सज़ा सुनाई। यह सेवा 19 अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुलिस पोस्ट ककड़याल, कटड़ा के प्रभारी की निगरानी में पूरी की जाएगी।