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Udhampur News: लापरवाही से वाहन चलाने की बात कबूलने पर 800 रुपये जुर्माना और अदालत उठने तक कारावास

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उधमपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) उधमपुर की अदालत में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया। चालक ने अदालत में आवेदन देकर लापरवाही से वाहन चलाने की बात कबूली। इस पर अदालत ने दोषी पर 800 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अदालत उठने तक की सजा सुनाई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना उधमपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर राज कुमार निवासी पट्ठी, उधमपुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत चालान अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई। अदालत ने आरोपी को यह चेतावनी दी कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा करने पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद आरोपी अपने निर्णय पर कायम रहा। अदालत ने स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया और अदालत उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई। चालक ने जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा कर दी है। वहीं अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया गया कि बीएनएस की धारा 281 के तहत अपराध नैतिक अधमता की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दोषी के नैतिक चरित्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जाएगा।
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