मजालता। मजालता मुंसिफ अदालत ने पुलिस की तरफ से जब्त किए गए चार मवेशियों (दो गाय और दो बछड़ों) को उनके मालिक को सौंपने का आदेश जारी किया है। यह मामला रामनगर तहसील के दिहाड़ी गांव के निवासी मोहन लाल से जुड़ा है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
मजालता पुलिस स्टेशन ने इन मवेशियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज एक मामले के तहत जब्त किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मवेशियों को लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और वे भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मवेशियों को सुपुर्दनामा पर रिहा करने की अनुमति दी है। शर्तों के मुताबिक मालिक इन मवेशियों को जिले से बाहर नहीं ले जा सकेगा, न ही इन्हें बेचेगा या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा और कोर्ट या पुलिस के बुलाने पर इन्हें पेश करना होगा।