उधमपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस स्टेशन रेहंबल में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी उमर शफी निवासी हाउसिंग कॉलोनी, चनपोरा, श्रीनगर और मोहसिन असलम खान निवासी शेखपोरा, बडगाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है।
अदालत ने जांच अधिकारी, डीएसपी प्रोबेशनरी तहजीब जेहरा जावेद की दलीलों को स्वीकार किया कि आरोपियों ने जांच में सहयोग नहीं किया। जानबूझकर जांच अधिकारी के सामने पेश होने से बचते रहे और अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। नशा तस्करी से जुड़े अपराधों की गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति को देखते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा।