रियासी। जिले में एक जगह से दूसरी जगह या फिर बाहरी जिले के लिए मवेशी ले जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के मवेशी ले जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
एडीसी राकेश कुमार ने मवेशी तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए जरूरी आदेश जारी किए। आदेश में साफ लिखा गया है कि मवेशी ले जाने के किए एनआईसी में ई सूत्र पर सब से पहले अप्लाई करना होगा। अगर कोई व्यक्ति मवेशियों या मवेशी को सड़क मार्ग के जरिए वाहन में लाद कर ले जाना चाहता है तो उसे पुलिस, चीफ एनिमल हसबेंडरी ऑफिसर व एआरटीओ रियासी से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। वहीं पैदल ले जाने के लिए भी पुलिस व चीफ एनिमल हसबेंडरी ऑफिसर से एनओसी लेनी होगी। एडीसी ने कहा कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। संवाद