संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) डोडा अबरार अहमद कृपाक ने विधायक मेहराज मलिक को मंगलवार को उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार इस कार्यालय को 7 जून 2025 और 18 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि वाहन चलाते समय 2019 के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध किए गए।
एआरटीओ अबरार अहमद ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19(1)(डी) और (एफ) तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।
इस आधार पर, एआरटीओ ने लाइसेंस धारक से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए रद्द क्यों न किया जाए। नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो एकपक्षीय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।