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Udhampur News: बोतलों, डिब्बों व अनधिकृत कंटेनर में पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

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संवाद न्यूज एजेंसी
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किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट ने बोतलों, डिब्बों या अनधिकृत कंटेनर में पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप व ईंधन स्टेशन कथित तौर पर डिब्बों, बोतलों आदि में पेट्रोल व डीजल बेच रहे हैं। यह न केवल अवैध है, बल्कि इससे आग लगने व तोड़फोड़ का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर पाबंदी का आदेश जारी है। आदेश का उल्लंघन करते पकने जाने वाले किसी भी व्यक्ति व ईंधन मालिक के साथ कानून के प्रासंगिक प्रावधान के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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एसएसपी को इस आदेश का अनुपालन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि नोटिस सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह आदेश एकतरफा जारी किया जाता है। इसकी प्रतियां एसएसपी, नगर परिषद, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी एसडीपीओ, जिले के सभी एसएचओ के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएं।
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