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Udhampur News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में लगाया जुर्माना

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उधमपुर। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने अपराध स्वीकार करने और समझौते की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को 500 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले का निपटारा कर दिया है।
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उधमपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी पर लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों की जान जोखिम में डालने का आरोप था। आरोपी मंजीत सिंह ने दोष स्वीकार करने की इच्छा जताई। अदालत ने उसे सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया।
दो घंटे के बाद आरोपी ने फिर से दोष स्वीकार किया और अदालत से नरमी बरतने की अपील की। न्यायाधीश ने आरोपी के बयान को स्वैच्छिक और दबाव मुक्त पाया। सजा सुनाते समय अदालत ने आरोपी के भविष्य और रोजगार की संभावना का भी पक्ष ध्यान में रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस दोषसिद्धि का आरोपी के चरित्र या भविष्य की नौकरियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश के साथ ही जमानत बांड रद्द कर दिए गए और जब्त दस्तावेज असली मालिक को लौटाने के निर्देश दिए गए। संवाद
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