उधमपुर। गुजारा भत्ता के लिए समझौता होने के बाद अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका रद्द हो गई। पूनम प्रिया ने जम्मू निवासी पति के खिलाफ वित्तीय सहायता (गुजारा भत्ता) के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान वकीलों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है जिस कारण याचिका वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
न्यायाधीश आकाश दीप ने वकील के बयान को रिकॉर्ड में दर्ज किया और याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने मामला बंद कर दिया और निर्देश दिया कि संबंधित फाइल को नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में भेजा जाए।