उधमपुर। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर डीसी ने थोक सब्जी मंडी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके अलावा गेटों पर तारबंदी कर पूर्णतया शील कर दिया है। वहीं, मंडी को सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन खोलने की अनुमति दी गई है।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसओपी का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। जहां भी कोविड प्रोटोकाल व दिशानिर्देशों का उल्लघंन होने की शिकायतें मिल रहीं है वहां पर सख्त कारवाई की जा रही है।
शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट इंदु कंवल चिब ने कल्लर स्थित थोक सब्जी मंडी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर इसके दोनों गेटों पर तारबंदी कर सील करवा दिया है। नायब तहसीलदार सुदर्शन कुमार की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों की एक टीम को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। सब्जी मंडी को सप्ताह में केवल दो दिन खोलने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि होल सेल सब्जी मंडी में कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन होने की शिकायतें मिलने के बाद डीसी इंदु कंवल चिब ने बुधवार को भी मंडी का निरीक्षण कर जरूरी दिशानिर्देश दिए थे। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद भी सब्जी मंडी में लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही थीं। मंडी में कारोबारी बिना मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन कर रहे थे।
शिकायत मिलने पर डीसी ने फिर शनिवार सुबह मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने नियमों का उल्लंघन होते देख कारोबारियों को फटकार लगाई और सब्जी मंडी को बंद करने का आदेश जारी किया। सब्जी मंडी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर तारबंदी कर सील कर दिया गया। इसके अलावा सामान को भी उठाने नहीं दिया। अब मंडी को सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी गई है। निराशा व्यक्त करते हुए कारोबारियों ने कहा कि जो सब्जी मंगवाई गई थी कि उसे बेचने की इजाजत भी नहीं दी गई हैं। इससे उन्हें भारी नुक्सान उठाना पड़ा है। मौके पर तैनात नायब तहसीलदार सुदर्शन कुमार ने कहा कि मंडी में लगातार कोरोना नियमों के उल्लघंन की शिकायते मिल रहीं थी। जिला विकास आयुक्त के समझाने के बाद भी यह लोग नियमों को नहीं मान रहे थे। कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया था।