शिक्षक के खिलाफ छत्रू पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विभागीय जांच में पाया गया कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और उस पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आपराधिक आरोपों के चलते शिक्षक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत किश्तवाड़ जिले के इंदरवाल जोन स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमलपोरा में तैनात ग्रेड-2 शिक्षक खालिद हुसैन पर यह कार्रवाई की गई है।
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शिक्षक के खिलाफ छत्रू पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विभागीय जांच में पाया गया कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और उस पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा (आईएएस) के आदेश में इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में रखा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि परिस्थितियों को देखते हुए नियमित जांच कराना व्यावहारिक नहीं था, इसलिए शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। इस कार्रवाई के तहत आरोपी शिक्षक को भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।